अजीज सूफी
खरगोन
वर्तमान समय में दिनांक 16.06.26 से दिनांक 15.08.26 तक जिला कलेक्टर (मत्स्य) जिला खरगोन के आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले की समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के दौरान मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिसकी अधिसूचना जिला कलेक्टर खरगोन के द्वारा जारी की गई थी। इस आदेश के प्रभावी पालन हेतु पुलिस थाना कसरावद, मत्स्य उद्योग विभाग और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
कार्यवाही की विवरण – दिनांक 23/06/2026 को प्राप्त ग्रामीणों (किसानों) की सूचना के आधार पर पुलिस थाना कसरावद के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन, सहायक संचालक मत्स्योद्योग विभाग के मत्स्य निरीक्षक श्री नयन बाहिले एवं ग्राम ढालखेड़ा के सजग किसानों के सहयोग से ग्राम ढालखेड़ा (जालपुरा) स्थित नर्मदा नदी घाट के पास दबिश दी गई। मौके पर जिला कलेक्टर खरगोन के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन कर अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए कुल 06 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। जिनके कब्जे से कुल 02 नाव, 08 जाल एवं प्लास्टिक के क्रेट व थर्माकोल के क्रेट सहित अन्य मछली पकड़ने की सामग्री को पंचानो के समक्ष मौके पर जप्त कर सभी आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) एवं मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 05 के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपियों के नाम व पता
1. कैलाश पिता गणपत अमजेरे, उम्र 45 वर्ष, जाति- कहार निवासी मांडव जिला धार
2. राजू पिता मुन्नालाल अमजेरे, उम्र 30 वर्ष, जाति- कहार (नाव मालिक/चालक) निवासी मांडव जिला धार
3. सुनील पिता राजू साल्वे, उम्र 30 वर्ष, जाति- कहार निवासी मांडव जिला धार
4. राम उर्फ रामू पिता राधेश्याम मारू, उम्र 27 वर्ष, जाति- कहार (नाव मालिक/चालक) निवासी मांडव जिला धार
5. उमेश पिता सुखराम पटेल, उम्र 26 वर्ष, जाति- कहार निवासी मांडव जिला धार
6. दिलीप पिता कैलाश चौहान, उम्र 32 वर्ष, जाति- कहार निवासी मांडव जिला धार
सराहनीय कार्य – इस संपूर्ण त्वरित कार्रवाई में कसरावद थाना प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन एवं थाना का बल, मत्स्य निरीक्षक श्री नयन बाहिले, एवं ढालखेड़ा के ग्रामीणों (किसानों) की सजगता व सहयोग की सराहनीय भूमिका रही।
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