प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर द्वारा शव वाहन उपलब्ध न करने पर की गई कार्यवाही

दिनेश कुमार सेन 

बहादुरपुर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर द्वारा मृतिका गन्तोबाई पुत्री रामचरण आदिवासी के शव परीक्षण उपरांत शव वाहन उपलब्ध न कराने पर कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा 

उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये संस्था प्रभारी डॉ वाय एस तोमर एवं डॉ राज सिंह राजपूत पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त महोदय ग्वालियर को प्रेषित किया गया है। साथ ही आर एस पैकरें संगणक जो तत्समय कार्यालय में उपस्थित थे, को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया। धर्मेन्द्र बाल्मिक वार्डवाय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। शवगृह केयर टेकर बबलू पुत्र बंशीलाल बाल्मिकी (आउटसोर्स) को उक्त कार्यप्रभार से हटाने हेतु एजेंसी को सूचित किया गया।


उल्लेखनीय है कि दिनांक 02 मई 2026 रात्रि 8:30 बजे मृतिका गन्तोबाई पुत्री रामचरण आदिवासी का शव हेड कांस्टेवल पुष्पराज यादव प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बहादुरपुर लेकर आये थे। उस समय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में डॉ राजसिंह राजपूत ड्यूटी पर तैनात थे। रात्रि का समय होने से मृतिका गन्तोबाई का शव प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बहादुरपुर के परिसर में स्थित शवग्रह में रखवा दिया।03 मई 2026 को प्रातः लगभग 10:30 बजे श्री रामदयाल नंदा ए.एस.आई थाना बहादुरपुर शव परीक्षण के लिये आवेदन लेकर उपस्थित हुये।

मृतिका का शव परीक्षण पैनल से कराने का आवेदन में उल्लेख किये जाने से डॉ. अनुजा सिंघई सिविल अस्पताल मुंगावली को सूचित किया गया जिसके वाद वह लगभग 11:30 बजे उपस्थित हुई। डॉ. अनुजा सिघंई और डॉ. राजसिंह राजपूत के पैनल द्वारा मृतिका का शव  परीक्षण किया गया जो दोपहर लगभग 12:30 बजे पूर्ण हुआ।

शव परीक्षण के वाद मृतिका का शव श्री कृष्णपाल रघुवंशी हेड कांस्टेबल को ड्यूटी डॉ.राजसिंह राजपूत द्वारा परिजनो को सोपने हेतु लगभग दोपहर 12:45 बजे सुपूर्द किया गया।

डॉ. राजसिंह राजपूत के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बहादुरपुर पर शव वाहन नही है। परिजनो द्वारा शव वाहन की कोई मांग नहीं की गई। स्वंय के स्तर पर परिजनो से शव वाहन की आवश्यकता के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। बी.एम.ओ मुंगावली या सी.एम.एच.ओ अशोकनगर से शव वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोई संपर्क नहीं किया गया।

मृतिका का शव दोपहर लगभग 1:21 बजे आदित्य त्रिवेदी निवासी बहादुरपुर की कार एम.पी. 67 सी3180 से मृतिका का शव उसके गृह ग्राम खैरोदा चक्क ग्राम पंचायत काछी बरखेडा के लिये रवाना किया गया। जांच में पाया गया कि घासीराम आदिवासी मोबाईल नंबर 9343850229, आदित्य त्रिवेदी निवासी बहादुरपुर के मोबाईल नंबर 9806374056 पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु संपर्क किया गया। आदित्य त्रिवेदी द्वारा थाना प्रभारी बहादुरपुर, तहसीलदार बहादुरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर प्रभारी को सूचित न करते हुये स्वंय का वाहन उपलब्ध करवाया गया। जबकि मौके पर उपस्थित संस्थागत सफाईकर्मी बबलू द्वारा शव वाहन के लिये इंतजार करने के लिये सूचित करने के बावजूद भी स्वंय के वाहन से शव को निवास तक पहुंचाया गया।


घटनाक्रम के अध्ययन से राज्य शासन के शव वाहन उपलब्ध कराये जाने संबधित मानक प्रोटोकॉल पत्र क्रमांक/एनएचएम/आरटीएस/2025/2480 भोपाल दिनांक 29.07.2025 का पालन नही किया जाना पाया गया। स्पष्ट रूप से संस्था प्रभारी और तत्समय उपस्थित कर्मचारियो की लापरवाही परिलक्षित होती है।

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