संवाददाता - दिनेश कुमार नेताम, बालोद
बालोद जिले में बोर खनन पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध कलेक्टर दीपक सोनी के आदेश के अनुसार लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जिले में पेयजल की कमी से निपटने के लिए कदम उठाना है. इस अवधि के दौरान, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नया बोर खनन करना प्रतिबंधित होगा,प्रतिबंध का मुख्य कारण बालोद जिले को 30 जून 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है,यह प्रतिबंध 30 जून 2025 तक जारी रहेगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बोर खनन करना अवैध माना जाएगा. प्रशासन द्वारा अवैध बोर खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी उपलब्ध है।शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने क्षेत्र में पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
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