खरगोन जिले से संवाददाता अजीज सूफी
बुजुर्ग दंपति की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे भावुक होकर बता रहे थे कि उनके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हार्ट अटैक के मरीज हैं और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। उन्हें डर था कि बिजली कनेक्शन कट जाएगा।
उनकी स्थिति को देखते हुए तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं सिविल जज वरिष्ठ खंड श्रीमती मीता पवार जंदेल द्वारा वरिष्ठ पैरा लीगल वालंटियर आकिल खान को बुजुर्ग दंपति की सहायता करने के निर्देश दिए गए।
निर्देश मिलते ही पैरा लीगल वालंटियर आकिल खान ने तत्काल बुजुर्ग दंपति की मदद की और उन्हें मंडलेश्वर भेजा, जहां नेशनल लोक अदालत के तहत विद्युत विभाग का स्टॉल लगाया गया था। वहां तैनात पैरा लीगल वालंटियरों के सहयोग से बुजुर्ग दंपति के मामले को प्राथमिकता से लिया गया।
प्रयासों के परिणामस्वरूप बुजुर्ग दंपति का बिजली बिल माफ करवाया गया तथा आर्थिक सहायता के माध्यम से बिल जमा करवाने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही उन्हें शासन की योजना के तहत लगभग ₹200 प्रतिमाह की रियायती दर पर बिजली कनेक्शन देने के निर्देश भी दिए गए।
इस सहायता से बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वे भावुक होकर सभी को दुआएं देते हुए खुशी-खुशी अपने घर लौट गए।
इस प्रकार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बुजुर्ग दंपति को त्वरित विधिक सहायता प्राप्त हुई और उनकी समस्या का समाधान हुआ। यह घटना विधिक सेवा प्राधिकरण की जनहितकारी कार्यप्रणाली और समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय पहुंचाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है
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